हाईकोर्ट ने पटवारियों की हड़ताल अवैध घोषित की तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया

शीतल पटेल ब्यूरो चीफ भोपाल
भोपाल – जबलपुर हाईकोर्ट में दायर प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के ख़िलाफ़ याचिका पर आज सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने इसे अवैध घोषित करते हुए पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया।
राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पटवारियों की माँगो पर विचार करें। हाईकोर्ट ने कहा कि पटवारियों से मीटिंग कर जायज़ मांगों को पूरा करने पर विचार किया जाए
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रणव वर्मा और चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक जी की डिवीजन बैंच में चली सुनवाई।